पुणे: पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने मंगलवार को देश में अवैध रूप से रह रही एक बांग्लादेशी महिला को भोसरी से गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार महिला पर्यटक वीजा पर भारत आई थी और वीजा समाप्त होने के बाद बांग्लादेश वापस नहीं लौटी। पुलिस ने महिला को उसके देश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस को अपने किरायेदार – एक विदेशी नागरिक – के बारे में जानकारी नहीं देने के लिए, भोसरी के चक्रपाणि वसाहट में महिला के घर के मकान मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।भोसरी पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश के ढाका की महिला (35) कुछ साल पहले पर्यटक वीजा पर देश में आई थी। वीजा खत्म होने के बाद वह वापस नहीं लौटी. अधिकारी ने कहा, “उसने कर्नाटक के एक व्यक्ति से शादी की और भोसारी इलाके में रह रही थी। वह घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी।”उन्होंने कहा कि महिला और उसका पति करीब चार महीने पहले चक्रपाणि वसाहट चले गए थे। उन्होंने कहा, ”हमने उसके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।”























